छत्तीसगढ़राज्य विरूद्ध शशि साहू
सत्र प्रकरण क्रमांक-284/2013
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28/05/1993 को प्रार्थी
हीरा सिंह, जो उत्तम टॉकीज, खुर्सीपार में असिस्टेंट मैंनेजर का कार्य करता
था, रात करीब 11.00 बजे स्कूटर से अपने घर जा रहा था, रास्ते में हथखोज
के उत्तर तालाब के पास, रोड़ पर बड़े-बड़े पत्थर रखे होने से वह अपनी
स्कूटर खड़ी कर पत्थर हटाने लगा। उसी समय एक व्यक्ति ने आकर उसके
साथ गाली गलौज करते हुए चाकू दिखाया। उसी समय अन्य अभियुक्तगण
भी आ गए तथा उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे। अभियुक्तगण
द्वारा प्रार्थी के गले में पहने हुए सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी तथा नगदी रकम
950/-रूपये (नौ सौ पचास रूपये) लूट लिये गये और वहां से भाग गए।
प्रार्थी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना-पुरानी भिलाई मे दर्ज करायी गयी।
अपराध दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच के दौरान अभियुक्त कमल उर्फ देवकुमार
को पकड़कर उससे पूछताछ की गयी। जिसके द्वारा अपराध में अशोक,
आनंद तथा शशि साहू की सहभागिता भी बतायी गयी। उसकी निशानदेही पर
लूटी गयी संपत्ति सोने की चेन व अंगूठी को भगवती उपाध्याय के आधिपत्य
से बरामद किया गया। अभियुक्त भगवती के विरूद्ध धारा-411 भा.दं.सं.का अपराध पाया गया।