Friday 28 October 2016

रोजगार गारंटी कानून 2005 के प्रावधान अंतर्गत कामगारों के हित की सामान्य जानकारीरोजगार

 

गारंटी कानून के अंतर्गत आपके अधिकार
रोजगार (काम) का आवेदन
1. जॉब कार्ड के साथ आप किसी भी समय काम के आवेदन के लिए हकदार हो जाएंगे। आप ग्राम पंचायत या (विकास खण्ड) जनपद पंचायत के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं।
2. यदि आप काम के लिए आवेदन दिए हैं, तो 15 दिवस के अंदर आपको रोजगार कार्य देना पड़ेगा।
3. जब भी आप कार्य के लिए आवेदन करे, तो निश्चित करे कि जो पावती (रसीद) आपको दी गई है तारीख सहित हस्ताक्षरित है या नहीं।
4. यदि आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता, तो आप रोजगारी भत्ता प्राप्त करने के हकादार है।
कामगारों की हकदारी
5. सभी कामगार मानक मजदूरी के हकदार होंगे।
6. स्त्री/पुरूष दोनों को समान मजदूरी भुगतान।
7. मजदूरी सप्ताह के अंदर भुगतान होगा, या ज्यादा से ज्यादा 15 दिवस के अंदर।
8. मजदूरी सार्वजनिक रूप से भुगतान होगा, मजदूरी भुगतान के समय मस्टर रोल पढ़ा जाएगा तथा जॉब कार्ड में भी लिखा जाऐगा।
9. मजदूरी प्राप्त करने के बाद मस्टर रोल में हस्ताक्षर करे तथा लिखी बातों को पढ़े एवं जांच करे। कोरा मस्टर रोल में कभी हस्ताक्षर न करें।
10. यदि आप कार्य स्थान से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आप मजदूरी से 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी, यात्रा एवं निर्वाह भत्ता के रूप में प्राप्त करें।
कार्य स्थान पर
11. कार्यस्थल पर संधारित मस्टरोल उपलब्ध होना चाहिए, आप मस्टरोल को किसी समय जांच के लिए हकदार हैं।
12. कार्यस्थल पर छाया पीने का पानी एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होना चाहिए।
13. यदि 6 वर्ष तक के पांच से अधिक बच्चे कार्यस्थल पर हैं तो कार्यस्थल पर बच्चों
के देखभाल की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।
बेरोजगारी भत्ता
14. यदि आपके आवेदन से 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला, तो आप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।
15. बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए न्यूनतम का एक चौथाई इसके उपरांत आधी मजदूरी प्राप्त होगा।
16. बेरोजगारी भत्ता के लिए ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में आवेदन करें। (इसके लिए आपको कामगारी आवेदन की पावती आवश्यकतानुसार दिखानी होगी)।
अपने जॉब कार्ड का ध्यान रखें
17. आपको फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क (मुफ्त में) दिया जाएगा, इसे किसी से बदला-बदली न करें।
18. परिवार का प्रत्येक सदस्य पृथक-पृथक जॉब कार्ड के हकदार होंगे।
19. जॉब कार्ड अपने साथ सदैव रखें, इसे रखने का अधिकार किसी को नहीं है।
20. मजदूरी भुगतान के समय आपके समक्ष प्रविष्टि किया जाएगा।
21. यह निश्चित करलें कि आपके जॉब कार्ड में कोई गलत प्रविष्टि तो नहीं की गई है।
सहायता व शिकायत
22. यदि आपकी कोई समस्या है तो ग्राम पंचायत से सिफारिश करें, यदि सहायता नहीं करते तो जनपद पंचायत में कार्यकग्र अधिकारी को शिकायत सहायता आवेदन सौंपे।
23. यदि आपने कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत आवेदन सौंप दिया है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह आपकी शिकायत पर 7 दिवस के अंदर कार्यवाही करे।
यदि आपके शिकायत/आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हो तो अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से संपर्क करें।

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महत्वपूर्ण सूचना- इस ब्लॉग में उपलब्ध जिला न्यायालयों के न्याय निर्णय https://services.ecourts.gov.in से ली गई है। पीडीएफ रूप में उपलब्ध निर्णयों को रूपांतरित कर टेक्स्ट डेटा बनाने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी ब्लॉग मॉडरेटर पाठकों से यह अनुरोध करता है कि इस ब्लॉग में प्रकाशित न्याय निर्णयों की मूल प्रति को ही संदर्भ के रूप में स्वीकार करें। यहां उपलब्ध समस्त सामग्री बहुजन हिताय के उद्देश्य से ज्ञान के प्रसार हेतु प्रकाशित किया गया है जिसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है।
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