एन्टी करप्शन ब्यूरो विरूद्ध माधव सिंह चन्देल
प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजां से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) के तहत् आपराधिक अवचार का अपराध कारित करने का आपराधिक आशय था । विवेचना एवं विचारण की कार्यवाही में कुछ विसंगतियां दर्शित हुई हैं, किन्तु उक्त विसंगतियां तात्विक नहीं हैं । अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति किया गया है । इस प्रकार अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है । अतएव विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 से 3 का निष्कर्ष ’’प्रमाणित’’ में दिया जाता है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध, अंतर्गत धारा-7 एवं धारा-13(1)(डी) सहपठित धारा-13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, में दोष-सिद्ध पाया जाता है ।
न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), दुर्ग (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी : सत्येन्द्र कुमार साहू)
विशेष प्रकरण क्रमांक-03/2005
संस्थित दिनांक : 24-09-2005 (सी.आई.एस.नं.102000000212005)
छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा : पुलिस अधीक्षक,एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर (छ.ग.) ..... अभियोजन
।। विरूद्ध ।।
माधव सिंह चन्देल आत्मज स्व0 नेपाल सिंह चन्देल,वर्तमान उम्र करीब 49 वर्ष, तत्कालीन पटवारी,
प.ह.नं. 43, ग्राम सुरडुंग, रा.नि.मं.अहिवारा,
तहसील धमधा, जिला दुर्ग
वर्तमान पता : कैलाशनगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छ.ग.) ..... अभियुक्त
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एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक-11/2003 से उद्भुत विशेष प्रकरण ।
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राज्य की ओर से सुश्री फरिहा अमीन, विशेष लोक अभियोजक । अभियुक्त की ओर से श्री विवेक शर्मा एवं श्री उपेन्द्र सिंह, अधिवक्तागण
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।। निणर्य ।।
(आज दिनांक 30-03-2017 का घोषित किया गया)