गोपाल तुलसी दास राठी विरूद्ध डॉ. श्रीमती अनुपमा अश्विन देशमुख
संविदा पूर्ण करने में यदि वादी अपने दायित्व के निर्वहन में स्वयं ही चूूक करता है व प्रतिवादी की सूचना पर भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता। साम्या उसके पक्ष में निर्धारित नहीं हो सकती जो स्वयं चुूूक व विलम्ब के लिये उत्तरदायी हों।
न्यायालय षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला दुर्ग(छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी- कु.संघपुष्पा भतपहरी)
CSA 0000041/2015
व्यवहार वाद क्र.-41ए/2015
संस्थापित दिनांक-13/04/2015
गोपाल तुलसीदास राठी आ. श्री तुलसीदास ताराचंंद राठी,
उम्र लगभग-51 वर्ष, पेशा - व्यवसाय,
पता-नीलगिरी, कैम्प रोड,
अमरावती (महाराष्ट्र) .................................वादी
।। विरूद्ध ।।
01.. डॉ. श्रीमती अनुपमा अश्विन देशमुख,
पति श्री अश्विन देशमुख,
उम्र लगभग-48 वर्ष
पता-सुधा देशमुख अस्पताल के पास,
केम्प रोड, अमरावती (महाराष्ट) पिन-444602
02.. डॉ. अजय अग्रवाल पिता स्व. श्री कपिल नारायण,
उम्र लगभग-52 वर्ष,
पता - डॉ अग्रवाल भवन, मेडिकल चौक,
नागपुर (महाराष्ट्र)
03.. छ.ग. शासन,
द्वारा-जिलाधीश,
जिला कार्यालय दुर्ग (छ.ग.) ...............प्रतिवादीगण