रमेश कुमार गुप्ता विरूद्ध कैलाश गुप्ता
वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। वह दूसरे की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि-‘‘जो दस्तावेज जिसके आधिपत्य में है, उसी से उसको प्रस्तुत किये जाने या उसे प्रस्तुत करवाने की अपेक्षा की जाती है।’’ मूल दस्तावेज के प्रगटीकरण कराये जाने के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये प्रावधान का बिना अवलम्ब लेकर और मात्र फोटोकॉपी दस्तावेज के आधार पर वादी वसीयतनामा को शून्य व अवैध घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है।
न्यायालय षष्ठम अपर जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी-कु. संघपुष्पा भतपहरी)
CIS No.-00030/2016
व्यवहार अपील क्र.-30ए/2016
संस्थापित दिनांक-13/06/2016
01.. रमेश कुमार गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-61 वर्ष,निवासी-बैगापारा, गोवर्धन चौक के पास, दुर्ग (छ.ग.)
02.. महेश कुमार गुप्ता आ. स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-59 वर्ष,
निवासी-गयानगर, दुर्ग (छ.ग.)
03.. ओंकार प्रसाद गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, 56 वर्ष,
04.. गोविन्द्र प्रसाद गुप्ता आ. स्व. हरीप्रसाद गुप्ता, उम्र-52 वर्ष,
हाउसिंग बोर्ड, ढांचा भवन, कुरूद, भिलाई, थाना-जामुल,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) ............................अपीलार्थीगण/वादीगण
।। विरूद्ध ।।
01.. कैलाश गुप्ता पिता स्व. हरीप्रसाद गुप्ता उम्र-48 वर्ष,निवासी-कांग्रेस भवन के पास, गवली पारा, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)
02.. श्रीमती विमला गुप्ता पत्नि श्री घनश्याम गुप्ता, उम्र-58 साल,
निवासी-बर्तन व्यापारी, पुराना बस स्टेण्ड के पास, अर्जुन्दा
थाना-अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)
03.. त्रियुगीनारायण गुप्ता पिता नामालूम, उम्र-65 वर्ष,
निवासी-कांग्रेस भवन के सामने, गवली पारा, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.)
04.. श्रीमती गीता गुप्ता ध.प.मूलचंंद गुप्ता, उम्र-57 वर्ष,
निवासी-किराना व्यापारी, नवेगांव बांध, तहसील-साकोली,
जिला-गांदिया, महाराष्ट्र
05.. श्रीमती शैल कुमारी ध.प.कैलाश चंद्र गुप्ता, उम्र-54 वर्ष,
निवासी-श्रीराम किराना स्टोर्स, गांधी चौक के पास, अहेरी,
जिला-चिरौली, महाराष्ट्र ..................................उत्तरवादीगण /प्रतिवादीगण